नियमावली
टीचर साथी टीम की स्थापना 5 सितंबर 2023 को शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के द्वारा सहयोग हेतु बनाई गयी बिहार की पहली टीम है। टीचर साथी टीम से जुड़ने के लिए शिक्षक स्वेच्छा से समस्त नियम एवं शर्तो से सहमति के उपरांत वेबसाइट https://teachersaathi.com के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके जुड़ सकते हैं। टीचर साथी टीम से जुड़ने हेतु किसी भी प्रकार का सदस्यता शुल्क नहींं लिया जाता है। टीचर साथी मे सदस्यता पूरी तरह नि:शुल्क है। किसी भी शिक्षक को बाध्य करके टीचर साथी टीम में नहींं जोड़ा जाता बल्कि शिक्षक स्वेच्छा से जुड़ते हैं।
टीचर साथी समिति के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन रजिस्ट्रेशन कार्यालय मे आवेदित् है।
मुख्य नियम (सदस्यों हेतु)
1. टीचर साथी टीम से जुड़ने हेतु आवश्यक सूचना संबंधी फार्म भरकर रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है, साथ ही टीचर साथी टीम का टेलीग्राम पर अधिकारिक ग्रुप बनाया गया है, जिसपर समय- समय पर सहयोग या नियम या अन्य महत्वपूर्ण सूचनाये प्रदान की जाती रहती हैं। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने संबंधी पोल या विचार / सुझाव आदि के दृष्टिगत ग्रुप के सदस्यों को भी विचार रखने और पोल में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। यही कारण है कि टीचर साथी टीम का सदस्य बनने के साथ ही महत्वपूर्ण सूचनाओं से अपडेट रहने हेतु टेलीग्राम ग्रुप सप्ताह में कम से कम 2 बार देखने और अपडेट रहने की बाध्यता रखी गयी है। कोई भी सदस्य अगर टेलीग्राम ग्रुप नियमतः नहींं देखता और संबंधित सूचनाएँ यदि नहींं प्राप्त कर पाता तो संबंधित शिक्षक/सदस्य स्वयं जिम्मेवार होगा। फिर भी प्रयास किया जाता है कि टीचर साथी वेबसाइट पर भी आवश्यक सूचनाओं को प्रसारित किया जाता रहे।
टीचर साथी टीम का प्रथम दिवस् से नियम है - जो सहयोग करेगा, उसे ही सहयोग मिलेगा।
टीचर साथी टीम में प्रथम दिवस से सदस्यता पूरी तरह नि:शुल्क है, टीम से जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहींं लगता बस दिवंगत सदस्यों के परिवार को सहयोग ही भेजना जरूरी होता है।
2. 15 दिन के लॉक इन पीरियड से तात्पर्य यह है की यदि कोई शिक्षक 1 जनवरी को रजिस्ट्रैशन किया, तो यदि उसकी मृत्यु 15 जनवरी की रात 12 बजे तक हो जाती है, तो उसे सहयोग नहींं किया जाएगा साथ ही 1 जनवरी से 15 जनवरी तक कोई सहयोग चलता है, तो उसका सहयोग करना भी बाध्यकारी नहींं होगा, मानवता नाते से चाहे तो वह सहयोग कर सकता है, लेकिन उस सहयोग के बदले लॉक इन पीरीयड के दौरान मृत्यु होने पर इसके नॉमिनी द्वारा सहयोग का दावा नहींं किया जा सकेगा ! यदि ऐसे सदस्य की मृत्यु सदस्य बनने के 16 वें दिन हो जाती है या लॉक इन पीरीयड के बाद उसे सहयोग करने मे अवसर मिले बिना ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे टीचर साथी टीम द्वारा सहयोग किया जाएगा क्योंकि उसे सहयोग करने का अवसर नहींं मिल तो उसकी सहयोग करने की निष्ठा को गलत नहींं माना जा सकता, इसलिए उसका सहयोग किये जाने का प्रावधान होगा।
3. गंभीर बीमारी की स्तिथि मे लॉक इन पीरीयड 1 वर्ष का होगा । यदि किसी सदस्य द्वारा रजिस्ट्रैशन करते समय या बाद में किसी गंभीर बीमारी के हो जाने पर अपनी प्रोफाइल में दर्ज / अपडेट नहींं करता है तो तथ्यगोपन की श्रेणी में मानते हुए उसका सहयोग किया जाना संभव नहींं होगा। गंभीर बीमारियों की श्रेणी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सूचीबद्ध की गई बीमारियों से मान्य होगी । गंभीर बीमारी की स्तिथि में प्रोफाइल में दर्ज / अपडेट करना अनिवार्य होगा, छुपाये जाने पर टीम की जांच रिपोर्ट को ही अंतिम माना जाएगा उसपर किसी तरह का कोई कानूनी दावा स्वीकार नहींं किया जाएगा।
4. टीचर साथी टीम सहयोग के आह्वान हेतु अपने स्वविवेक का भी इस्तेमाल करके निर्णय लेने को भी स्वतंत्र होगी, वैधानिकता या किसी भी प्रकार के मामलों में जहां उचित समझेगी अपने स्तर से परीक्षण करने को स्वतंत्र होगी। कोई भी सदस्य / नॉमिनी सहयोग प्राप्त करने हेतु कानूनी दावा / अधिकार नहीं कर सकेगा, बल्कि संस्था नैतिकरूप से सहयोग करवाने का प्रयास करेगी।
5. टीचर साथी टीम दिवंगत सदस्यों के एक से अधिक नॉमिनी होने की स्थिति में दूसरे नॉमिनी को सहयोग सुनिश्चित करने हेतु स्वविवेक एवं स्वतः हस्तक्षेप करने को स्वतंत्र होगी, जिसपर लाभार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कानूनी या गैर कानूनी कदम नहीं उठाया जा सकेगा। लाभार्थी या उसके परिवार द्वारा संस्था के प्रति मिथ्या आरोप लगाने / भ्रम फैलाने / दुष्प्रचार करने या दुर्व्यवहार करने पर सहयोग की गई राशि वापस करवाकर किसी अन्य दिवंगत परिवार को हस्तांतरित करवाने का अधिकार रखती है। ऐसे मामलों में टीम कानूनी कार्यवाही भी करने के लिए स्वतंत्र होगी।
6. सहयोग के दौरान या उसके बाद यदि किसी शिक्षक द्वारा गलती से अधिक राशि किसी सहयोग हो रहे / हो चुके नामिनी के खाते में भेज दी जाय तो उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नामिनी द्वारा वो धनराशि उस शिक्षक / सदस्य के खाते में वापस करना पड़ेगा। इस हेतु प्रदेश टीम गारंटी नहीं ले सकेगी किंतु नियमानुसार गलती से भेजी गई धनराशि को वापस करवाने हेतु सार्थक और पूर्ण प्रयास करेगी।
7. वर्तमान समय में सहयोग प्राप्त करने हेतु सभी सहयोग करना अनिवार्य है। सदस्य बनने के बाद लॉक इन पीरियड की अवधि के उपरांत समस्त सहयोग करने के बाद नियमतः जारी वेबसाइट / गूगल फॉर्म भरते हुए रसीद अपलोड करना अनिवार्य होगा। बिना सहयोग किये या सहयोग करने के बाद गूगल फार्म न भर पाने की स्थिति में सहयोग प्राप्त करने हेतु अर्ह / योग्य नहींं माना जा सकेगा। क्योंकि वैधानिकता की पुष्टि हेतु सहयोग के बाद फार्म भरना अनिवार्य है।
8. यदि किसी शिक्षक द्वारा सदस्य बनने के बाद सहयोग नहींं किया गया या बीच में किसी का सहयोग नहींं किया गया तो ऐसी स्थिति में वह वैधानिक सदस्य नहींं होगा। ऐसे सदस्य निम्नलिखित नियमो के तहत अपनी वैधानिकता सक्रिय कर सकेंगे-
(A) ऐसे सदस्य जो जुड़ने के उपरांत लगातार सहयोग करते आ रहे हैं, अगर 10 सहयोग से पहले (यानी 90% वाली छूट से पूर्व) कोई सहयोग ब्रेक होता है, तो वैधानिकता समाप्त हो जाएगी किंतु एक बार वैधानिकता समाप्त होने पर लगातार 03 सहयोग करके सदस्यता पुनः बहाल की जा सकेगी। 3 सहयोग पूरा होने तक वह सदस्य सहयोग प्राप्त करने हेतु वैध नहीं होगा, 3 सहयोग पूरा करते ही वह वैधानिक सदस्य हो जाएगा। लेकिन यह 01 सदस्य को केवल 01 ही बार ऐसा अवसर दिया जायेगा। यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य होगा कि बीच मे केवल 2 सहयोग ही अधिकतम ब्रेक हुआ हो। इससे अधिक सहयोग ब्रेक होने की दशा में नियम 8 (B) लागू होगा। सदस्य द्वारा 10 सहयोग कर देने पर 90% वाला नियम प्रभावी होगा, साथ ही 90% के नियमों के अतिरिक्त ब्रेक होने की स्थिति में नियम 8 (A) और 8 (B) परिस्थितियों के अनुसार लागू होगा।
(B) रजिस्ट्रेशन करने के बाद सहयोग न करने वाले सदस्य यदि स्वतः क्रियाशील होकर वैधानिक सदस्य बनकर सहयोग करने की स्थिति में एवं बीच मे 02 से अधिक सहयोग ब्रेक होने की स्थिति में, 05 सहयोग करने के बाद ही सदस्यता बहाल मानी जायेगी, जब तक 05 सहयोग नहीं किये जाते, बीच मे मृत्यु होने की स्थिति में वह सदस्य अवैधानिक होगा और सहयोग नहीं प्राप्त कर सकेगा। कोर टीम की विशेष संस्तुति पर लगातार 05 सहयोग करने पर ही सदस्यता बहाल की जा सकेगी। ऐसे मामले में 03 माह का लॉक इन पीरियड भी लागू होगा। (यह जरूरी नहीं की 3 माह का लॉक इन पीरियड पूरा होने तक 5 सहयोग करने का अवसर आये, 03 माह के लॉक इन पीरियड पूरा करने के बाद 5 सहयोग पूरा करना अनिवार्य होगा।)
9. सुसाइड या किसी विवादित केस या अन्य केस जो संज्ञान लेने लायक हो, में कोर टीम के पास पड़ताल करके वस्तु स्थिति से अवगत होने के बाद निर्णय लेने का अधिकार होगा। आवश्यकता पड़ने पर वोटिंग या जिला इकाई या सदस्यों की राय भी ली जा सकेगी।
10. वस्तुतः एक से अधिक शिक्षक / सदस्य की मृत्यु होने पर उसकी मृत्यु की तिथि के क्रम में ही सहयोग किया जाएगा। किंतु यदि किन्ही दो या अधिक शिक्षकों की मृत्यु एक ही तिथि में होती है तो ऐसी स्थिति में उस शिक्षक का सहयोग पहले किया जाएगा जिसके सहयोग करने का प्रतिशत / एवरेज अधिक होगा। उसके बाद अन्य का। उपरोक्त प्रकरणों में किसी विशेष परिस्थिति जैसे स्थलीय निरीक्षण न हो पाना, कुछ तकनीकी कमी आदि मामलों में कोर टीम सहयोग के क्रम का निर्णय अपने विवेकानुसार ले सकेगी।
11. उपरोक्त नियमो से इतर / अलग हटकर न किसी का सहयोग किया जा सकेगा न ही किसी का सहयोग रद्द किया जा सकेगा।
(A) अनुशासन हीनता, टीचर साथी टीम विरोधी गतिबिधि या किसी प्रकार की साजिश करने वालो के विरुद्ध टीचर साथी कोर टीम के पास निर्णय लेने का अधिकार होगा। कोई भी शिक्षक टीचर साथी टीम के साथ - साथ अन्य समान प्रकार के संघो / टीम में सदस्य के रुप में रह सकता है, किंतु किसी अन्य सम विषयक टीम के पदाधिकारी के रूप में कोई शिक्षक टीचर साथी टीम का वैध मेम्बर प्रथम दृष्टया नहींं होगा (इस प्रकरण पर कोर टीम निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगी) कोई भी व्यक्ति / शिक्षक या अन्य टीचर साथी टीम / समिति के खिलाफ दुष्प्रचार या अफवाह फैलाता है, बिना सबूत या आंकड़े प्रस्तुत किये आरोप लगाता है तो टीम उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी।
(B) टीचर साथी टीम सहयोग सीधे दिवंगत परिवारों के नॉमिनी के खाते में करवाती है इसलिए किसी भी प्रकार की न्यायिक चुनौती देने का अधिकार किसी व्यक्ति या सदस्य के पास नहींं होगा।
12. सहयोग के दौरान कूटरचित / फर्जी रसीद या नियमों के विपरीत कार्य करने वाले सदस्यों के बारे में कोर टीम निर्णय लेने की अधिकारी होगी। ऐसे सदस्यो की वैधानिकता भी समाप्त की जा सकेगी और लाभ से भी वंचित किया जा सकेगा।
13. जिन सदस्यों ने वर्ष के अंतराल में टीचर साथी रिचार्ज ऑप्शन के द्वारा राशि 3000 का रिचार्ज किया है उनको किसी दुर्घटना होने पर 1 लाख या उससे अधिक का बिल लगने पर 25 हजार से 50 हजार* तक की मदद की जाएगी जो कि निम्नलिखित नियम एवं शर्तो के अधीन होगी -
नोट - 2 नॉमिनी के मामले में प्रथम नॉमिनी को 75% तथा दूसरे को 25% दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
नोट- दुर्घटना में इलाज हेतु 15 दिन का लॉकिंग पीरियड रहेगा मतलब रिचार्ज ऑप्शन के द्वारा राशि 3000 का रिचार्ज होने के 15 दिन बाद ही होने वाली दुर्घटना पर लाभ दिया जाएगा। साथ ही मदद अतिरिक्त लाभ के तौर पर दी जा रही है जिसका सहयोग और राशि टीम के पास उपलब्ध धन पर निर्भर करेगा।
(A) ये सुविधा टीचर साथी टीम के वैधानिक सदस्य को ही मिलेगी। लाभ प्राप्त करने हेतु सदस्य द्वारा 1वर्ष पूरा होने तक लागू रहेगी, उसके पश्चात पुनः वार्षिक आधार पर राशि 3000 का रिचार्ज किया जाना अनिवार्य होगा।
(B) ये सुविधा सिर्फ वर्ष में राशि 3000 का रिचार्ज करने वाले सदस्यों को ही मिलेगी।
(C) इस व्यवस्था के लिए सदस्यों को प्रत्येक रिचार्ज पर 1 रुपया कम लगेगा अर्थात किसी सदस्य को यदि 199 रुपया का रिचार्ज करवाना है तो उनको कुल 198 रुपया ही लगेगा यानि की वे 198 रुपया भेजेंगे और टीचर साथी रिचार्ज एप द्वारा 199 रुपया का रिचार्ज किया जाएगा!
(D) यह लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनका इलाज का खर्च 1 लाख से अधिक का होगा।
(E) यह राशि तुरंत न दे कर स्थलीय निरीक्षण के बाद ही दी जाएगी। कैशलेस या हास्पिटैलिटी के समय ही यह खर्च दिया जाय यह जरूरी नहीं होगा, समय से सहयोग करने का प्रयास रहेगा लेकिन समस्त औपचारिकताओं की जांच करने के उपरांत ही सहयोग होगा।
(F) कोशिश की जाएगी कि राशि सीधे हॉस्पिटल के खाते में दी जाए। यदि उस समय न सम्भव हुआ तो समय और परिस्थिति के हिसाब से कोर टीम निर्णय लेगी।
(G) यह सुविधा सिर्फ दुर्घटना में ही मिलेगी। बीमारी आदि के इलाज पर नहीं (भविष्य में बीमारी को कवर करने की कोशिश की जाएगी)।
(H) संसाधनों को देखते हुए और इलाज की गम्भीरता तथा उस पर खर्च को देखते हुए मिनिमम 25000 औऱ अधिकतम 50,000 की ही मदद अभी की जाएगी संसाधन बढ़ने पर ये राशि 1लाख तक बढ़ाई जा सकेगी।
(भविष्य में जरूरतों को देखते हुए नियमो में परिवर्तन का अधिकार टीचर साथी टीम के पास होगा, विवादास्पद स्थिति में कोर टीम के पास निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।)
किसी भी निर्णय की स्थिति में वेबसाइट पर अपलोड नियमावली की प्रति ही मान्य होगी।
Note : सदस्यों द्वारा अपना सहयोग सीधा मृतक शिक्षक / शिक्षिका के नॉमिनी को दिया जाता है अतः आपके द्वारा दिए गए सहयोग के बदले सहयोग प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा, यह पूरी तरह सदस्यों की मर्जी पर निर्भर रहेगा, टीम द्वारा अपील करने पर सहयोग कम ज्यादा आने पर या ना आने की दशा में टीम जिम्मेदार नहींं होगी। क्योंकि टीम सिर्फ सहयोग की अपील करती है। अतः किसी तरह की देनदारी के लिए कानूनी अधिकार मान्य नहींं होगा। कोई तथ्य छुपा कर या बिना पात्रता पूरी किए जुड़ जाता है और सहयोग कर देता है तो उसका दावा मान्य नहींं होगा।